मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना 2024
राजस्थान सरकार अपने राज्य के किसान भाइयों के लिए एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना लेकर आई है। यह योजना खेती-बाड़ी में लगे सभी किसानों को दुर्घटना की स्थिति में 2 लाख रुपए तक की धनराशि मुआवजे के रूप में दे रही है। हम बात कर रहे हैं मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना की, जो राजस्थान के सभी किसान नागरिकों के लिए एक जीवन बीमा के रूप में काम करेगी। Mukhyamantri Krishak Sathi Yojana को विस्तार में समझने के लिए, इसके द्वारा दिए जा रहे हैं सभी प्रकार के लाभों को जानने तथा आवेदन करने के लिए नीचे दी गई जानकारी को अंत तक पढ़ें।
मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना क्या है?
मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना राजस्थान के किसानों के लिए कृषक गतिविधियों के दौरान किसी दुर्घटना में आंशिक या पूर्ण विकलांगता पर 2 लाख तक का मुआवजा देने का प्रावधान करती है। फरवरी 2021 को शुरू की गई इस योजना के तहत यदि किसी आकस्मिक दुर्घटना में किसी किसान की मृत्यु हो जाती है या फिर वह आंशिक या पूर्ण विकलांगता की स्थिति में चले जाते हैं तो राजस्थान सरकार उन्हें या उनके परिवार को 5000 रूपए से लेकर 200000 रुपए तक का मुआवजा देती है। मुआवजे के तहत मिलने वाली राशि दुर्घटना के कारण हुई क्षति पर निर्भर करती है।
किसानों की आर्थिक सुरक्षा
किसान हमारे देश का मुख्य आधार है। इनका जीवन न केवल उनके लिए बल्कि पूरे देश के लिए जरूरी होता है। कई बार ऐसा देखा गया है कि खेती की गतिविधियों में लगे हुए किसानों के साथ कई दुर्घटनाएं हो जाती हैं। जिस कारण से उनकी हड्डी टूट जाती है या उंगलियाँ कट जाती हैं, या फिर मृत्यु भी हो जाती है। इसीलिए यह जरूरी हो जाता है कि इन किसानों तथा उनके परिवारों को आर्थिक सुरक्षा दी जाए।
इसी तथ्य को ध्यान में रखकर राजस्थान सरकार ने Mukhyamantri Krishak Sathi Yojana को शुरू किया है। यह योजना किसानों तथा उनके परिवारों को किसी भी दुर्घटना की स्थिति में आर्थिक सुरक्षा प्रदान कर उन पर पड़ने वाले बोझ को कम करेगी।
Mukhyamantri Krishak Sathi Yojana का सामान्य अवलोकन
- आर्टिकल का नाम: Mukhyamantri Krishak Sathi Yojana
- वर्ष: 2024
- उद्देश्य: दुर्घटना की स्थिति में किसानों को मुआवजा देना।
- लाभार्थी: सभी किसान नागरिक
- आधिकारिक वेबसाइट: NA
मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना के लाभ तथा विशेषताएं
- पहले इस योजना का नाम राजीव गांधी कृषक साथी योजना था, जिसे बाद में राजस्थान मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना कर दिया गया।
- इस योजना के लिए राजस्थान सरकार ने 2000 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया है।
- यह योजना 15 वर्ष से अधिक आयु के सभी किसान भाइयों को कवर करती है।
- यदि किसी किसान की आकस्मिक दुर्घटना के कारण मृत्यु हो जाती है, तो उसके परिवार को 2 लाख की मुआवजा राशि प्रदान की जाएगी।
- आंशिक फ्रैक्चर या एक उंगली काटने की स्थिति में 5000 रुपए दिए जाएंगे।
- दो या दो से अधिक उंगलियों के कट जाने या फिर आंशिक विकलांगता की स्थिति में 25000 रुपए तक की राशि का प्रावधान है।
- शरीर के किसी अंग के पूरी तरह से क्षतिग्रस्त होने या फिर सर के बालों की स्काल्पिंग के लिए 40 से 50 हज़ार रुपए दिए जाएंगे।
- यदि रीड की हड्डी में फ्रैक्चर होता है या सर पर गंभीर चोट के कारण कोमा जैसी स्थिति होती है तो 50000 या इससे अधिक की राशि दिए जाने का प्रावधान है।
- यह योजना किसानों के परिवार को आर्थिक समस्याओं से बाहर निकलेगी।
मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना के लिए पात्रता
- आवेदक को राजस्थान का निवासी होना चाहिए।
- यह योजना केवल कृषकों के लिए कृषक संबंधी गतिविधियों के दौरान हुई दुर्घटना की स्थिति में लागू होगी।
- यदि किसान की मृत्यु हो जाती है, तब उसके परिवार में पति/पत्नी, बेटी या बेटा योजना के लाभ के लिए पात्र होंगे।
- लाभार्थी की न्यूनतम आयु 15 वर्ष होनी चाहिए जबकि अधिकतम आयु 70 वर्ष की होनी चाहिए।
- अन्य किसी दुर्घटना बीमा योजना का लाभ ले रहे किसान इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगे।
- दुर्घटना होने के 6 माह के अंदर किसान या उसके परिवार को जिला कृषि अधिकारी के पास आवेदन करना पड़ेगा।
Mukhyamantri Krishak Sathi Yojana हेतु आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड या अन्य कोई पहचान पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- जन्म प्रमाण पत्र
- जमीन का दस्तावेज
- मृत्यु की स्थिति में पोस्टमार्टम रिपोर्ट या मृत्यु प्रमाण पत्र
- विकलांगता की स्थिति में विकलांगता प्रमाण पत्र
- पुलिस पूछताछ रिपोर्ट (FIR)
- एसडीएम की केस स्वीकृति रिपोर्ट
- वारिस विस्तार रिपोर्ट
- पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ
- आवेदन के समय मांगे गए अन्य संबंधित दस्तावेज।
मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना के लिए आवेदन कैसे करें
- सबसे पहले आपको अपने जिले के कृषि विभाग कार्यालय में जाना होगा।
- यहां पर आप कृषक साथी योजना से संबंधित जानकारी प्राप्त करें तथा जरूरी दस्तावेजों के बारे में पूछ लें।
- इसके बाद संबंधित अधिकारी द्वारा आपको मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना का आवेदन फॉर्म दे दिया जाएगा।
- इस फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारी को ध्यान से दर्ज करें।
- इसके बाद जरूरी दस्तावेजों की फोटो कॉपी का एक प्रति फॉर्म के साथ अटैच करके कार्यालय में जमा कर दें।
- अब आपके आवेदन का सत्यापन किया जाएगा और उसके बाद धनराशि को बैंक खाते में भेज दिया जाएगा।
इस प्रकार, Mukhyamantri Krishak Sathi Yojana किसानों को सुरक्षा और आर्थिक सुविधा प्रदान करती है। यदि आप इस योजना के बारे में और जानकारी चाहते हैं, तो अधिकारी से संपर्क करें।